जबलपुर मध्य प्रदेश में थानों के अंदर बन रहे मंदिरों पर जबलपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही मुख्य सचिव, डीजीपी, गृह सचिव, नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव के अलावा चार थानेदारों को नोटिस जारी किया गया है।
याचिकाकर्ता ने प्रदेश भर में थानों के अंदर बनाए जा रहे मंदिरों के निर्माण को दी है। जिसके बाद एमपी हाईकोर्ट के मुख्य सचिव की खंडपीठ में आज इस मामले में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता सतीश वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के साल 2003 के निर्देशों का हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक और शासकीय भूमियों पर इस तरह के निर्माण पर रोक लगाई थी। लेकिन इसके बावजूद मंदिर बनाया जा रहा है।
याचिकाकर्ता ने जबलपुर के सिविल लाइन, विजयनगर, माढ़ोताल और मदन महल थानों में मंदिरों के निर्माण का ज़िक्र किया। इस दौरान इस तरह के चल रहे निर्माणाधीन मंदिरों पर रोक लगाने की भी मांग की गई थी।
