छात्रवृत्ति घोटाले में हुईं कार्रवाई-प्राचार्य सरिता जैन निलंबित,
10.88 लाख रुपये की छात्रवृत्ति अनियमितता का मामला,

उमरिया /पाली। कन्या शिक्षा परिसर पाली में सामने आए 10 लाख 88 हजार 825 रुपये के छात्रवृत्ति अनियमितता मामले में शासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन प्राचार्य सरिता जैन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, भोपाल द्वारा 31 जुलाई 2026 को जारी आदेश में छात्रवृत्ति राशि में अनियमितता एवं शासकीय धन के दुरुपयोग के आरोपों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय उमरिया निर्धारित किया गया है।

कलेक्टर को सौंपा था ज्ञापन, कार्रवाई की उठाई थी मांग
भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) ने कुछ दिन पूर्व कलेक्टर उमरिया को ज्ञापन सौंपकर मामले में दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की मांग की थी। संगठन ने आरोप लगाया था कि छात्राओं की छात्रवृत्ति में गंभीर अनियमितता हुई है, जिसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।
ज्ञापन के बाद कलेक्टर उमरिया ने आश्वासन दिया था कि जांच में दोषी पाई गई तत्कालीन प्राचार्य के निलंबन का प्रस्ताव आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, भोपाल को भेज दिया गया है तथा दोषियों के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।
आयुक्त ने जारी किया निलंबन आदेश
आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक F-1/स्था/जनजा.का./2026/ दिनांक 31 जुलाई 2026 के अनुसार तत्कालीन प्राचार्य सरिता जैन को छात्रवृत्ति राशि में अनियमितता और शासकीय धन के दुरुपयोग के आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
अखिलेश द्विवेदी की रिपोर्ट
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