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सिवनी जिला दंडाधिकारी द्वारा अपराधी रामगोपाल सनोडिया को 6 माह की कालावधि हेतु जिला बदर!

Posted on

July 30, 2022

by india Khabar 24

सिवनी म.प्र.

जिला दंडाधिकारी डॉ राहुल हरिदास फटिंग द्वारा राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (ख) के अंतर्गत आदतन अपराधी रामगोपाल सनोडिया निवासी कारीरात थाना लखनवड़ा को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं, अनावेदक द्वारा वर्ष 2017 से लेकर 2022 तक कुल 26 आपराधिक प्रकरण दर्ज है, रामगोपाल सनोडिया को सिवनी सहित समीपवर्ती छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, बालाघाट एवं मंडला जिलों की राजस्व सीमाओं से 6 माह की कलावधि हेतु निष्कासित किया गया है, जिला बदर का उल्लंघन करने पर अनावेदक के विरुद्ध राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्रवाई की जाएगी!

जिला सिवनी संवाददाता गणेश चौकसे की रिपोर्ट!

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July 30, 2022

by india Khabar 24

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