
सिवनी म. प्र.
सिवनी जन उपयोगी लोक अदालत के निरंतर किए जा रहे प्रचार-प्रसार से, प्रेरित होकर अखतर खान ने 19 मई 2022 को श्री विकास शर्मा पीठासीन अधिकारी जन उपयोगी लोक अदालत कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी में आवेदन प्रस्तुत किया, कि उसके बेटे अतहर खान की वर्ष 2021 में कोरोना से मृत्यु हो जाने के बाद अथक प्रयासों के बाद भी वह अपने मृतक पुत्र अतहर खान के पुत्र इंतखाब आलम को अपनी 80 वर्षीय आयु एवं आर्थिक स्थिति के कारण 9वीं कक्षा में प्रवेश नहीं दिला पा रहा है, अखतर खान ने आवेदन प्रस्तुत करते हुए अपने मृतक पुत्र अतहर खान के पुत्र इंतखाब आलम की पढ़ाई का खर्च शासन से दिलाए जाने का निवेदन किया, जिस पर कार्रवाई करते हुए जन उपयोगी लोक अदालत ने जिला कलेक्टर जिला शिक्षा अधिकारी एवं महिला बाल विकास अधिकारी सिवनी को नोटिस जारी किए, एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोविड-19 के कारण मृत हुए अभिभावकों के बच्चों की शिक्षा के संबंध में, पारित न्याय दृष्टांत इन री चिल्ड्रन इन स्ट्रीट में दिए गए निर्देशों के आलोक में 24 जून 2022 अर्थात लगभग 36 दिवस के भीतर ही आदेश पारित करते हुए शासन को निर्देशित दिया की, इंतखाब आलम द्वारा इच्छित शिक्षण संस्थान में इच्छित शिक्षा पूर्ण कर लेने तक उसके शिक्षा व्यय का भुगतान शासन द्वारा किया जाए, उपयोगी लोक अदालत ने आदेश की एक-एक प्रति जिला कलेक्टर जिला शिक्षा अधिकारी एवं महिला बाल विकास अधिकारी सिवनी को भेजी है, लोक अदालत ने आदेश की एक प्रति आवेदक अख्तर खान वह उसकी फोटो व उसके पोते इंतखाब आलम को भी दी, जिसे पाकर उनके चेहरे फिर उठे आवेदक अखतर खान ने जन उपयोगी लोक अदालत द्वारा पारित किए गए आदेश पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि, आदेश से उन्हें अपने पोते इंतखाब आलम का भविष्य सुरक्षित होता नजर आ रहा है!
गणेश चौकसे की रिपोर्ट!


