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शहडोल: नियमों के उल्लंघन पर 8 मेडिकल स्टोर संचालकों को कारण बताओ नोटिस, 3 दिन में मांगा जवाब

Posted on

July 23, 2026

by india Khabar 24

शहडोल, 23 जुलाई 2026:शहडोल जिले में नियमों को ताक पर रखकर दवाइयां बेचने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन के औषधि अनुज्ञापन अधिकारी ने जिले के 8 मेडिकल स्टोर संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन सभी संचालकों पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप है।

इन मेडिकल स्टोर्स को मिला नोटिस प्रशासन द्वारा जिन मेडिकल स्टोर्स और उनके संचालकों को नोटिस थमाया गया है, उनके नाम इस प्रकार हैं:

दिशा मेडिकल स्टोर (ब्यौहारी): संचालक अभिनय सिंह बघेल (रेलवे तिराहा)।लाइफ लाइन मेडिकल स्टोर (शहडोल): संचालक अभिमन्यु सिंह (जिला चिकित्सालय कॉम्प्लेक्स, जय स्तंभ चौक)।न्यू गुप्ता मेडिकल स्टोर (शहडोल): संचालक करण गुप्ता।ओम मेडिकल स्टोर (अमलई): संचालक जुगनू केवट (ओपियम तिराहा)।राज मेडिकल स्टोर (जयसिंहनगर): संचालक रजनीश गुप्ता (रीवा रोड)।श्रीजी मेडिकल स्टोर (शहडोल): संचालक कश्मीरा विनोद अग्रवाल।तिवारी फार्मा (शहडोल): संचालक संजीव कुमार तिवारी।वैभव मेडिकल स्टोर (जयसिंहनगर): संचालक वैभव शुक्ला (रीवा रोड)।

3 दिन में जवाब न देने पर होगी एकतरफा कार्रवाई

जारी किए गए कारण बताओ नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि सभी संबंधित संचालक नोटिस मिलने के 3 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। यदि कोई संचालक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी बात रखना चाहता है, तो उसे अपने जवाब में इसका उल्लेख करना होगा।अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि तय समय सीमा के भीतर जवाब न मिलने पर यह मान लिया जाएगा कि संचालकों को अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है। ऐसी स्थिति में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 66 (1) के तहत उनके खिलाफ एकपक्षीय दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

शहडोल  से सत्येन्द्र  कुमार  सोनी

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July 23, 2026

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