दुलीचंद मार्को संवाददाता
निवास/मंडला: मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 6, मध्य प्रदेश ग्राम सभा सम्मिलित की प्रक्रिया नियम 2001 तथा मध्य प्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) नियम 2022 का अवलोकन ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। वहीं आदिवासी बाहुल्य जिला मंडला के विकासखण्ड निवास अंतर्गत ग्राम पंचायत मझगांव में दिनांक 29 अगस्त 2024 को ग्राम सभा बैठक का आयोजन निवास ब्लाक समन्वयक सुरेश तेकाम के नेतृत्व में रखा गया।
थाना जी.आर.पी कटनी के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा मारपीट का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मेरे संज्ञान में आने पर तुरंत आज सुबह DIG Rail को जांच हेतु मौके पर भेजने का निर्देश दिया गया था। प्रारंभिक जांच अनुसार तत्कालीन थाना प्रभारी जी.आर.पी कटनी सहित एक प्रधान…
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) August 29, 2024
जिसमें ग्रामवासी उपस्थित ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमति फूलाबाई वरकड़े, उपसरपंच श्रीमति संध्या यादव, राजेन्द्र मरावी, अवधेश कुमार धुर्वे, मुकेश झारिया, शीला बाई, कमला बाई, मुन्नी बाई, बैगू वरकड़े, तीरत मरावी, रामसिंह मरावी, हरिलाल यादव, गोपाल बढ़गैंया, सुमित बढ़गैंया, भोला शुक्ला, विमल गौलिया, गेंद लाल यादव, मुन्ना यादव, ग्राम पंचायत सचिव जवाहर लाल मरावी, ग्राम पंचायत रोजगार सहायक मधु गोस्वामी, पेसा मोबिलाईजर रजनी उर्रेती, जनपद सदस्य राविन बढ़गैंया, वरिष्ठ नागरिक अशोक बढ़गैंया, पटवारी बलराम मरावी, पोस्ट मास्टर एवं वार्ड पंच सहित मनरेगा मेट सहित अन्य नागरिकों की मौजूदगी में
ब्लाक समन्वयक सुरेश तेकाम द्वारा विभिन्न बिन्दुओं आधार पर बैठक में पेसा ऐक्ट अधिनियम 2022 के तहत जल, जंगल, जमीन के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हुए पेसा ऐक्ट के अंतर्गत पूर्व में बनाए गए सभी समितियों के बारे में विस्तार से जानकारी दिया। , जिसमें विभिन्न समितियां जेसै ग्राम सभा निधि समिति, शांति एवं विवाद निवारण समिति, साहूकारी, मादक पदार्थ निवारण समिति, लघु वनोपज समिति, वन संसाधन समिति, भूमि प्रबंधन समिति एवं ख़ान खनिज समिति आदि तथा पेसा एक्ट ग्राम सभा को कैसे शसक्त बनाएं, बैठक के अंत में सभी समितियों के बारे में विस्तार से जानकारी दिया गया।