लखन भाण्डे- जिला ब्यूरो चीफ
मंडला- कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देशन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी शालिनी तिवारी के मार्गदर्शन में जिले में बाल विवाह के विरुद्ध जनजागरूकता के लिए चलाए जा रहे 100 दिवसीय अभियान के तृतीय चरण के अंतर्गत गुरुवार 19 फरवरी 2026 को माहिष्मती सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र, बीआरसी भवन मंडला में जागरूकता एवं शपथ कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी समूहों की महिलाओं को बाल विवाह रोकथाम के लिए संकल्प दिलाया गया। वन स्टॉप सेंटर प्रभारी प्रशासक श्रीमती मधुलिका उपाध्याय ने उपस्थित महिलाओं से ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ के निर्माण में सक्रिय सहयोग की अपील करते हुए शपथ दिलाई। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की तथा 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है, जो कानूनन अपराध है। बाल विवाह कराने, करवाने अथवा इसमें सहभागी बनने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना और दो वर्ष तक का कारावास या दोनों का प्रावधान है।
कार्यक्रम में जिला स्तर पर संचालित कंट्रोल रूम की जानकारी दी गई तथा कम उम्र में विवाह न करने के संबंध में समझाइश दी गई। महिलाओं को वन स्टॉप सेंटर द्वारा दी जाने वाली सेवाओं एवं आवश्यक हेल्पलाइन नंबर, महिला हेल्पलाइन 181, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 एवं पुलिस हेल्पलाइन 112 के उपयोग के बारे में विस्तार से बताया गया। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत संचालित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना एवं मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना सहित अन्य शासकीय योजनाओं की जानकारी भी प्रतिभागियों को दी गई। कार्यक्रम में प्रभारी जिला प्रबंधक आईबीसीबी नीलू सोनी, सहायक विकासखंड प्रबंधक श्री योगेंद्र तिवारी, श्री प्रदीप पाठक, सलमा बेगम तथा म.प्र. ग्रामीण आजीविका मिशन के सदस्य एवं बहुउद्देशीय कार्यकर्ता श्री हरिशंकर कछवाहा सहित अन्य उपस्थित रहे।
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