ब्यूरो (संदीप ठाकुर)
आवेदक – नितिन पाटकर पिता शंभू दयाल पाटकर उम्र 42 वर्ष, निवासी मकान नंबर 267 ग्राम आदे गांव, तहसील लखनादौन जिला सिवनी
आरोपी- मनीष कुमार पटवा पिता स्वर्गीय भैया लाल पटवा, उम्र 49 वर्ष, पद- प्रधान आरक्षक, पता-थाना केवलारी जिला सिवनी
घटना दिनांक–16.10.2025
ट्रैप राशि -75000 रु (पचहत्तर हजार रु)
घटनास्थल- थाना केवलारी जिला सिवनी
विवरण -आवेदक नितिन पाटकर सिविल ठेकेदार है जिसके द्वारा नगर परिषद केवलारी जिला सिवनी में सीसी रोड एवं नाली निर्माण का ठेका लिया था। नितिन पाटकर द्वारा पेटी ठेकेदार राय कंस्ट्रक्शन राहुल राय निवासी सिवनी को कार्य सोपा गया था राहुल द्वारा घटिया काम कर रुपए की धोखाधड़ी आवेदक के साथ की गई जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा थाना केवलारी में दिनांक 8.10.2025 को की गई थी, थाना केवलारी में प्रधान आरक्षक मनीष कुमार पटवा धोखाधड़ी की FIR करने के एवज में आवेदक से ₹500000 की मांग कर रहा था जिसमें प्रथम किस्त के रूप में पूर्व में आरोपी मनीष कुमार पटवा ₹25000 ले चुका था ।जिसे सत्यापन उपरांत आज दिनांक 16.10.2025 को आरोपी प्रधान आरक्षक मनीष कुमार पटवा को द्वितीय किस्त के रूप में ₹75000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया ।आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन)2018 की धारा-7,13(1)B, 13(2) के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है।
*ट्रेप दल सदस्य-दल प्रभारी निरीक्षक उमा कुशवाहा, निरीक्षक राहुल गजभिए,निरीक्षक जितेंद्र यादव निरीक्षक बृजकिशोर नरवरिया एवं लोकायुक्त जबलपुर का दल।





