मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि घटना दिनांक 30.08.2023 को फरियादी देवेन्द्र चर्मकार पिता सियाराम चर्मकार उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम हुडरहा, थाना जयसिंहनगर का अपने मामा संतोष चर्मकार के साथ थाना उपस्थित आकर आरोपी मनीष सिंह के विरूद्ध रास्ता रोककर जातिगत गाली गलौच मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराने पर थाना मे अपराध क्र. 661/23 धारा 341,294,323,506 भादविए3 (2) (व्हीए) एससी/एसटी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
फरियादी देवेन्द्र चर्मकार रिपोर्ट कर वापस घर जा रहा था तो पुनः आरोपी मनीष सिंह द्वारा फरियादी एवं उसके मामा से रिपोर्ट की बात को लेकर रास्ता रोककर जातिगत गाली गलौच मारपीट की गई जिस पर फरियादी की रिपोर्ट पर थाना में अप.क्र. 665/23 धारा 341,294,323,506,34 भादवि, 3(1) (द), 3(1) (ध), 3(2) (व्हीए) एससी/एसटी एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
आरोपी मनीष सिंह बघेल निवासी चरखरी उपरोक्त दोनो घटना घटित करने के उपरांत घटना दिनांक से लगातार फरार था जिसकी पता तलाश एवं गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक शहडोल द्वारा 10,000 रू. का ईनाम उद्घोषित किया गया था। इसी बीच मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी मनीष सिंह बघेल अहमदाबाद, गुजरात में रहता है, जो आरोपी की गिरफ्तारी हेतु उ.नि. श्याम सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर अहमदाबाद, गुजरात रवाना किया गया जो अहमदाबाद में गोमतीपुर थाना की सहायता से आरोपी मनीष सिंह बघेल पिता हनुमान सिंह बघेल उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम चरखरी, थाना ब्यौहारी को गिरफ्तार किया गया जिसे आज दिनांक 31.12.2024 को न्यायालय पेश किया गया जिसे न्यायालय के आदेश से जेल भेजा गया। शहडोल से फरीद खान की रिपोर्ट





