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कलेक्टर ने तीन अपराधियों का किया जिला बदर, और दो निगरानी शुदा घोषित

Posted on

August 9, 2024

by india Khabar 24

 

जबलपुर जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्सेना ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के पाँच अलग-अलग प्रकरणों में फैसला देते हुये तीन आदतन अपराधियों का जिला बदर कर दिया है

तथा उन्हें 48 घण्टे के भीतर जिले की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने के आदेश दिये हैं, वहीं दो अपराधियों को निगरानी शुदा घोषित कर उन्हें हर माह तीन दिन थाने में हाजिरी दर्ज कराने के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर ने इन अपराधियों पर यह कार्यवाही इनकी समाज विरोधी गतिविधियों एवं आपराधिक कृत्यों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की है । जिन अपराधियों का जिला बदर किया गया है, उनमें संत जलाराम बापू नगर तिलहरी थाना गोराबाजार निवासी सतीष रलहन उम्र 50 वर्ष एवं बड़ी खेरमाई के पास सुभाष वार्ड थाना पनागर निवासी संदीप सूर्यवंशी उम्र 25 वर्ष को छह माह की अवधि के लिये तथा शारदा चौक पीली बिल्डिंग थाना गढ़ा निवासी धनंजय चक्रवर्ती उम्र 23 वर्ष को एक वर्ष की अवधि के जिले से निष्कासित कर दिया है। जिला बदर की अवधि के दौरान ये तीनों अपराधी जबलपुर सहित इसके सीमावर्ती जिलों कटनी, डिंडौरी, मंडला, सिवनी, नरसिंहपुर, दमोह एवं उमरिया की सीमा में प्रवेश और निवास नहीं कर सकेंगे।
जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर ने जिन दो अपराधियों को निगरानी शुदा घोषित कर हर माह तीन दिन थाने में हाजिरी दर्ज कराने के निर्देश दिये हैं, उनमें भवानी चौक थाना हनुमानताल निवासी राजा सोनकर उम्र 40 वर्ष को 12 माह तक तथा मनकेडी थाना बरगी निवासी अमित देवक पिता कौशल देवक को सात माह तक पाँच, पन्द्रह और पच्चीस तारीख को थाने में हाजिरी दर्ज कराने के निर्देश दिये हैं।

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August 9, 2024

by india Khabar 24

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