
डिंडोरी मध्यप्रदेश
डिंडौरी-शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने एक साल पहले बजाग थाना क्षेत्र के सैलवार गांव में खाना मांगने को लेकर पति द्वारा पत्नी की हत्या मामले में सुनवाई करते हुए हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
पत्नी का शव ईट भट्टे में छुपा दिया था आरोपी
मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी पति रामस्वरूप मरकाम पिता स्व होतीलाल उम्र 45 वर्ष निवासी सैलवार 21अप्रैल 2021 में पत्नी से खाना मांगने को लेकर विवाद में लात-घूंसा से गले एवं छाती पर मारपीट कर हत्या कर शव को ईंट की भटटी में जलाकर दिया था । पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना में लिया।जाँच के बाद पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ धारा 302, 201,506 भादवि पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया गया ।
न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अभियोजन साक्षीगणों के साक्ष्य के आधार पर अपराध को प्रमाणित पाते हुए आरोपी रामस्वरूप मरकाम पिता स्व होतीलाल उम्र 45 वर्ष को आजीवन कारावास एवं 2000/- रू. के अर्थदण्ड एवं धारा 201 भादवि के अपराध के लिए 07 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 506 भादवि के अपराध के लिए 07 वर्ष सश्रम कारावास से दण्डित किया गया ।
सुनील ठाकुर




