
जबलपुर मध्यप्रदेश
जबलपुर थाना प्रभारी गोहलपुर विजय तिवारी ने बताया कि आज दिनांक 25-6-22 की रात बधैया मोहल्ला में गोली चलने की सूचना पर पहुॅची पुलिस को वारिस मिश्रा उम्र 28 वर्ष निवासी बधैया मोहल्ला ने बताया कि वह बी.काम. फाईनल ईयर की पढ़ाई कर रहा है, जुलाई 2021 में नितिन पटैल, हनी यादव एवं उनके साथियों ने उसके ऊपर गोली चलाई थी जिसमें धारा 307, 34 भादवि एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध दर्ज किया गया था, उक्त प्रकरण में नितिन पटैल , हनी यादव जमानत पर उच्च न्यायालय जबलपुर से रिहा हुये हैं । आज वह अपने परिवार के साथ घर पर सो रहा था रात लगभग 00-30 बजे उसे फायर की आवाज आई तो उसने अपने पिता के साथ निकला, आवाज सुनकर कालोनी के लोग भी निकल आये, उसने देखा कि आटो के पास एक चला कारतूस बुलट पड़ा था उसने ऊपर जाकर सीसीटीव्ही कैमरे के फुटेज में चैक किया तो देखा कि हनी यादव एवं राज काला तथा अन्य अज्ञात तीन व्यक्ति गाड़ियों से आये थे जिसमें से हनी यादव ने फायर किया

और भाग गये। यदि वह बाहर होता तो उसे जान से खत्म कर देते, उसके केस में कोर्ट में समझौता के लिये उसे डराने एवं समझौते के लिये दबाव बनाने के लिये हमला किया है, रिपोर्ट पर धारा 308, 336, 195 ए, 34 भादवि एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों की सरगर्मी से तलाश जारी है। उल्लेखनीय है कि वारिस मिश्रा के विरूद्ध 17 अपराध हत्या का प्रयास, अवैध वसूली, आर्म्स एक्ट, घर में घुसकर मारपीट, तोडफोड आदि के थाना गोहलपुर, माढोताल, विजय नगर, कोतवाली, बरेला में पंजीबद्ध होकर न्यायालय में विचाराधीन है जिसके विरूद्ध समय समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही एवं जिला बदर तथा एन.एस.ए. की कार्यवाही भी की गयी है।



