pub-1657030687483830

जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के सख्त आदेशों और निर्देशों पर। जिले में पंच/सरपंच उपनिर्वाचन क्षेत्र सायलेंस जोन घोषित

Posted on

December 21, 2022

by india Khabar 24

रायसेन

रायसेन/- जिले में बीते दिन मंगलवार 20 दिसम्बर 2022 को मप्र राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ग्राम पंचायतों के पंच सरपंच पद हेतु उपनिर्वाचन वर्ष 2022 की घोषणा कर दी गई है। रायसेन जिले में ग्राम पंचायतों के पंच सरपंच पद हेतु उपनिर्वाचन वर्ष 2022 की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अरविंद दुबे द्वारा जिले की राजस्व सीमा के अंतर्गत उपनिर्वाचन वाले क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के पंच/सरपंच उपनिर्वाचन वर्ष 2022 के दौरान प्रचार-प्रसार में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित उपयोग से होने वाली जनपरेशानियों ध्वनि प्रदूषण के दृष्टिगत कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत आदेश जारी किए गए हैं। जिसके तहत लोक परिशांति बनाए रखने और निर्वाचन प्रक्रिया के शांतिपूर्ण परिसंचालन के लिए मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 10 के अंतर्गत रायसेन जिले के उन ग्राम पंचायतों की सीमा क्षेत्र जहां पंच/सरपंच का निर्वाचन सम्पन्न होना है, उन राजस्व क्षेत्र की सीमाओं में तत्काल प्रभाव से निर्वाचन कार्य समाप्ति दिनांक तक की अवधि के लिए कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र सायलेंस जोन घोषित किया गया है। इस अवधि के दौरान विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना संबंधित क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत सम्पूर्ण प्रतिबंधित क्षेत्र के लिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट (संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी तहसीलदार अपर तहसीलदार नायब तहसीलदार) को विहित प्राधिकारी घोषित किया गया है। प्राधिकृत अधिकारी अपनी अधिकारिता क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति नियमानुसार शर्तो के आधार पर आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रदान कर सकेंगे। पंच/सरपंच उपनिर्वाचन वर्ष 2022 के तहत आमसभा जुलूस ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अनुमति प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक के लिए प्रदान की जा सकेगी। ट्रक जीप टेम्पों टैक्सी तांगा आदि वाहनों से चुनाव प्रचार की अनुमति आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर दी जा सकेगी। आवेदन पत्र में वाहन के पंजीयन क्रमांक का उल्लेख कराना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा प्रचार-प्रसार करने या विर्निदिष्ट अवधि के पश्चात ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की दशा में ध्वनि विस्तारक यंत्र/वाहन जप्त करने की कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
राजेश साहू ब्यूरो चीफ
इंडिया खबर 24 न्यूज़/रायसेन।

Posted on

December 21, 2022

by india Khabar 24

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top