
सिवनी म. प्र.
राज्य शासन की ओर से चयनित शिक्षकों की पात्रता की वैधता की समय सीमा अब 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई,
सिवनी भोपाल से मध्य प्रदेश में चयनित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है, राज्य शासन की ओर से चयनित शिक्षकों की पात्रता की वैधता की समय सीमा अब 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है,यानी अब चयनित शिक्षक 3 साल तक के लिए वैद्य नहीं बल्कि 5 साल तक के लिए वैद्य रहेंगे, राज्य शासन के इस निर्णय से बड़ी संख्या में युवाओं का भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में शामिल होने का मौका मिलेगा, इस संबंध में आदेश को लेकर गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम 90 अंक अब से 75 अंक कर दिए गए हैं, न्यूनतम 60% से घटाकर 50 फ़ीसदी कर दिया गया है, नए आदेश के तहत एससी एसटी ओबीसी और दिव्यांगजन के लिए न्यूनतम प्रतिशत समान हो गया है, पिछले दिनों आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर उक्त मांग की थी, वंचित वर्गों को पात्रता परीक्षा में सबसे बड़ा लाभ मिलेगा!
इंडिया खबर 24 न्यूज़ जिला सिवनी संवाददाता गणेश चौकसे की खास रिपोर्ट!



