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2021 से 2022 की अवधि में 94 यूट्यूब समाचार चैनलों को ब्लॉक करने के निर्देश दिये : सरकार

Posted on

July 26, 2022

by india Khabar 24

नई दिल्ली

26 जुलाई सरकार ने मंगलवार को कहा कि 2021 से 2022 की अवधि में फर्जी खबरों तथा देश के लिए अहितकर सामग्री प्रकाशित करने के लिए 94 यूट्यूब आधारित समाचार चैनलों और 19 सोशल मीडिया खातों, वेबसाइटों एवं ऐप को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किये हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में पशुपति नाथ सिंह और जनार्दन सिग्रीवाल के प्रश्नों के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। ठाकुर ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के अनुसार प्रकाशकों के लिए आवश्यक है कि वे ऐसी सामग्री प्रकाशित नहीं करें जो गलत, भ्रामक, मिथ्या और अर्द्धसत्य हो।

उन्होंने यह भी बताया कि नवंबर 2019 में मंत्रालय ने पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) में एक तथ्यान्वेषी इकाई (एफयूसी) भी स्थापित की जिसने फर्जी समाचारों का भंडाफोड़ किया है। ठाकुर ने कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 2021 से 2022 की अवधि के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69क के अनुसार फर्जी समाचारों तथा भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा और दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों आदि के हित में नहीं पाई जाने वाली सामग्री प्रकाशित करने के लिए 94 यूट्यूब आधारित समाचार चैनलों और 19 सोशल मीडिया खातों, वेबसाइटों एवं ऐप को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किये हैं।

मंत्री ने उत्तर में बताया कि इसी तरह इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69क के तहत सामग्री के संबंध में 2021 से 2022 तक सोशल मीडिया मध्यस्थों संबंधी 747 यूआरएल को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किये हैं।

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July 26, 2022

by india Khabar 24

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