कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद्य ने पुलिस अधीक्षक शहडोल,उपखण्ड मजिस्ट्रेट (समस्त) जिला शहडोल को पत्र जारी कर कहा है कि शहडोल जिले में स्थापित विस्फोटक, मैगजीन भण्डारण स्थलों की विस्फोटक अधिनियम 2008 के नियम 128 के तहत प्रत्येक छः माह में मानक मापदण्डों अनुसार सुरक्षा संबंधी जांच की जाना आवश्यक है। उन्होंने जारी पत्र में कहा है कि विस्फोटक मैगजीन भण्डारण स्थलों की विस्फोटक अधिनियम 2008 अध्याय 9 अनुसार प्राधिकारियों में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए नियम 125 से 130 में वर्णित प्रावधानों के तहत सुरक्षा संबंधी मानक मापदण्डों एवं अन्य जो भी सुरक्षा मानदण्ड की प्रत्येक छः माह में उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) की संयुक्त जांच तथा कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
फरीद खान की रिपोर्ट
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