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मदिरा का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित, 15 नवम्बर से 17 नवम्बर तक शुष्क दिवस घोषित

Posted on

November 1, 2023

by india Khabar 24

शहडोल 31 अक्टूबर 2023- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी वंदना वैद्य ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135(ग) के पालन में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप धारा-1 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से 15 नवम्बर 2023 को सायं 06 बजे से 17 नवम्बर (दिन शुक्रवार) को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिनांक 03.12.2023 (दिन रविवार) को शहडोल जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें, देशी मद्य भाण्डागार, विदेशी मद्य भाण्डागार, एफ. एल.-2, एफ एल-3 होटल बार, भांग एवं रिटेल आउटलेट दुकाने पूर्णतः बंद रखने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है

जारी आदेश में कहा है कि घोषित शुष्क दिवस मे जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकाने, देशी मद्यभण्डागार,विदेशी मद्यभण्डागार, होटल बार, रेस्टोरेन्ट बार, भांग एवं रिटेल आउटलेट से मदिरा क्रय,विक्रय एवं परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा

फरीद खान की रिपोर्ट

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November 1, 2023

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