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जिस प्रारूप 1 मे नामांतरण आवेदन को संलग्‍न न किये जाने पर प्रकरण निरस्‍त होने की वजह आदेश

Posted on

May 20, 2023

by india Khabar 24

बताया गया वही सूचना के अधिकार के तहत प्रारूपित आवेदन की नमूना कॉपी मांगने पर कार्यालय मे ऐसा कोई प्रारूप उपलब्‍ध नही होना बताया गया कुछ दिनों पूर्व सिवनी जिले की तहसील केवलारी के प्रभारी तहसीलदार इमरान मंसूरी के द्वारा एक अविवादित नामांतरण का प्रकरण 1289/अ-6/2022-23 निरस्‍त कर आदेशित किया गया है, जिसमे प्रकरण को निरस्‍त किये जाने के कारणों मे से एक कारण नामांतरण नियम 2018 के अनुसार प्रारूप 1 मे आवेदन संलग्‍न नही किया जाना बताया गया जिस पर सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत नामांतरण हेतु प्रारूप 1 में प्रस्‍तुत किये जाने वाले आवेदन की नमूना कॉपी चाही गई जिसका जबाब लोक सूचना अधिकारी के माध्‍यम से दिया गया कि इस कार्यालय मे ऐसा कोई निर्धारित प्रारूप उपलब्‍ध नही है इसके अलावा खसरा की प्रति संलग्‍न न होना भी बताया गया जबकि आवेदक ने खसरा की प्रमाणित प्रति आवेदन के साथ संलग्‍न किया था गौरतलब हो कि नामांतरण का ऐसा कोई आवेदन नही होता है पक्षकार चाहे तो सादे कागज मे भी भूमि, क्रेता, विक्रेता, पंजीयन का विवरण लिखकार आवेदन कर सकता है पक्षकार चाहे तो आवेदन को स्‍वयं भी ऑनलाईन जमा कर सकता है फिर तो इस प्रकरण मे आवेदक ने गुणवत्‍तापूर्ण सुस्‍पष्‍ट आवेदन मुद्रित कराकर संलग्‍न किया था आवेदन को अस्‍वीकार किये जाने की वजह क्‍या है इसका खुलासा नही हो पाया है

इंडिया खबर 24 की ओर से केवलारी विधानसभा रिपोर्टर साबिर खान IK24/040

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May 20, 2023

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