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सनसनीखेज चिन्हित करने से दोष सिद्व नहीं होता -न्यायधीश शिवहरे सनसनीखेज हत्या के मामले में आरोपी को किया दोषमुक्त

Posted on

December 5, 2022

by india Khabar 24

रायसेन मध्यप्रदेश

रायसेन/-जिले में गत दिवस सिविल कोर्ट बेगमगंज में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश विवेक शिवहरे की अदालत में सनसनीखेज हत्या के मामले में आरोपी को दोषमुक्त देते हुए। ऐतिहासिक टिप्पणी कर राज्य एवं जांचकर्ता अधिकारी को लगाई फटकार। जहां पर उक्त प्रकरण सिलवानी थाना क्षेत्र की घटना बीते दिन की दिनांक 14 जून 2021 जहां पर दरमियानी रात‌ के समय जिले के सिलवानी नगर में सुलभ कांप्लेक्स न्यू बसस्टैंड के पास मृतक शेरू चंडालिया कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। जिसमें जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सिलवानी पुलिस ने घुमन पिता गोटीराम अहिरवार को भादवि की धारा 302 और 201 के तहत गिरफ्तार किया। जिसका प्रकरण न्यायालय बेगमगंज में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश विवेक शिवहरे के समक्ष विचाराधीन था। जो कि उक्त प्रकरण पर में निर्णय घोषित कर न्यायालय ने राज्य एवं अनुसंधानकर्ता अधिकारी के विरुद्ध तल्ख टिप्पणी की अपने निर्णय में लिखा कि मात्र सनसनीखेज चिन्हित करने के आधार पर दोष सिद्ध नहीं कर सकते। आगे लिखा कि जिस सीसीटीवी फुटेज पर मामला टिका था। उक्त मूल पेनड्राइव भी प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की गई। जो मामले में सनसनीखेज और जगन अपराध से संबंधित है। उसमें राज्य को अपने दायित्व को समझना होगा। सनसनीखेज ब जघन्य अपराध में दोष सिद्ध सुनिश्चित करने के लिए श्रेष्ठ साक्ष्य एकत्रित करना आवश्यक है। उपरोक्त प्रकरण में सीसीटीवी फुटेज और अभियुक्त का फोटो न्यायालिक प्रयोगशाला में नहीं भेजा गया। न्यायालय प्रयोग शाला में भेजी गई। रक्त रंजित मिट्टी व मृतक के कपड़ों पर पाए गए। रक्त समूह का निर्धारण भी नहीं कर सका। जहां पर न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए।आरोपी घूमन अहिरवार पिता गोटीराम निवासी वार्ड 14 लालघाटी सिलवानी को भादवि की घारा 302 एवं धारा 201 में दोषमुक्त किया है।
राजेश साहू ब्यूरो चीफ
इंडिया खबर 24 न्यूज़/रायसेन/ बेगमगंज।

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December 5, 2022

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