शहडोल—-जिले में अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी उपनिरीक्षक (वृत्त शहडोल ‘अ’ और ‘ब’) की टीम ने मुखबिर की सूचना पर कोतवाली थाना अंतर्गत बैरी गली (किरण टॉकीज के पास, वार्ड नंबर 35) में दबिश देकर एक युवक को भारी मात्रा में अवैध मदिरा के साथ गिरफ्तार किया है।
आबकारी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार,
गश्त के दौरान मुखबिर से पक्की सूचना मिली थी कि 22 वर्षीय गौरव खटीक (पिता स्वर्गीय धनीराम खटीक) अपने घर से अवैध रूप से शराब बेचने का काम कर रहा है। सूचना विश्वसनीय होने पर टीम ने तुरंत आरोपी के घर पर छापा मारा।
कुल 80.4 बल्क लीटर शराब जब्त
तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से अलग-अलग ब्रांड की कुल 10 बोतलें (750 एमएल) और 405 पाव (180 एमएल) अवैध शराब जब्त की गई, जिसकी कुल मात्रा 80.4 बल्क लीटर है। जब्त की गई शराब में निम्नलिखित ब्रांड शामिल हैं:
• गोवा (ह्विस्की): 150 पाव
• मैजिक मोमेंट्स: 06 पाव
• एम.डी. ह्विस्की: 48 पाव
• आर.एस. (रॉयल स्टैग): 60 पाव और 6 बोतल (750 एमएल)
• आर.सी. (रॉयल चैलेंज): 77 पाव
• ओ.बी.: 16 पाव
• सिग्नेचर: 48 पाव
• आइकॉनिक: 4 बोतल (750 एमएल)
आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज
कलेक्टर शहडोल के निर्देश और जिला आबकारी अधिकारी के मार्गदर्शन में की गई इस कार्रवाई के बाद आरोपी गौरव खटीक के खिलाफ मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 2000 की धारा 34(1)(क) एवं 34(2) के तहत मामला दर्ज कर इसे विवेचना में लिया गया है।
इस पूरी कार्रवाई में वृत्त प्रभारी बुढ़ार, आबकारी उपनिरीक्षक रजनीश कुमार तिवारी, मुख्य आरक्षक रघुवंश प्रसाद शुक्ला, आरक्षक सहज सिंह, शोभा रानी अजनेरे और गोमती देवी सिंह शामिल रहीं। यह प्रेस नोट आबकारी उपनिरीक्षक चंदन शाह द्वारा जारी किया गया है।
शहडोल से सत्येन्द्र सोनी





