
भोपाल मध्यप्रदेश
मध्यप्रदेश में बहुचर्चित पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में 15 दिन के अंदर पंचायत एवं नगर पालिका के चुनाव की अधिसूचना जारी करें प्रदेश सरकार। ओबीसी आरक्षण के मामले में प्रदेश की भाजपा सरकार की रिपोर्ट को माना अधूरा। अधूरी रिपोर्ट होने के कारण मध्यप्रदेश के ओबीसी वर्ग को नहीं मिलेगा पंचायत एवं नगर पालिका में आरक्षण का लाभ।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एमपी के सीएम शिवराज बोले। कहा- सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रिव्यू पिटिशन लगाएगी मध्यप्रदेश सरकार। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया है, अभी हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। पंचायत, निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हों, इसको लेकर रिव्यू पिटिशन लगाई जाएगी।