थाना प्रभारी ग्वारीघाट श्री सुभाषचंद बघेल ने बताया कि थाना ग्वारीघाट में एक युवती पर सहेली द्वारा एैसिड फेंकने पर अपराध क्रमांक 270/25 धारा 124(2), 109(1) बीएनएस पंजीबद्ध कर आरोपिया ईषिता साहू को अभिरक्षा मे लेते हुये एसिड कहॉ से और कैसे प्राप्त किया के सम्ंबंध में पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि दिनंाक 28-6-25 को प्रेस काम्पलेक्स अनुप्रास इंटर प्राईज सिविक सेंटर में सतेन्द्र गुप्ता अवैध रूप से अपने पास सल्फ्युरिक एसिड रखे हुये है तथा ग्राहक ईषिता साहू को अवैध रूप से बेचा गया है।
उक्त तथ्य की जांच कार्यालय उप संचालक एवं औषधि प्रसाधन विक्टोरिया अस्पताल को प्रतिवेदन प्रेषित कर अनुप्रास इंटर प्राईज के संचालक सत्येन्द्र गुप्ता के संबंध मे जानकारी चाही गई थी। जहॉ से दिनंाक 2-7-25 को पत्र प्राप्त हुआ जिसमें लेख है कि उक्त दुकान अनुप्रास इंटर प्राईज के संचालक सत्येन्द्र गुप्ता द्वारा दौरान निरीक्षण नायब तहसीलदार श्री आदित्य जंघेला एवं औषधि निरीक्षक शरद कुमार जैन एवं अन्य की उपस्थिति में अपने दुकान मे विष के विक्रय करने तथा कब्जे में रखने सम्बंधी आवश्यक अनुज्ञप्तियां प्रस्तुत नहीं की गई।
पत्र अवलोकन पर पाया गया कि दुकान संचालक सत्येन्द्र गुप्ता के द्वारा विष (सल्फ्युरिक एसिड) के कब्जे मे रखने तथा विक्रय के संबंध मे उपेक्षा पूर्ण आचरण पाये जाने पर अनुप्रास इंटर प्राईज के संचालक सत्येन्द्र गुप्ता उम्र 67 वर्ष निवासी शक्तिनगर के विरूद्ध धारा 6(1)(ए) विष अधिनियम तथा 286 बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।





