जबलपुर,
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उचित मूल्य दुकानों से राशन प्राप्त करने वाले जिले के सभी पात्र हितग्राहियों की ई-केवायसी करने जिले में 30 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर श्री दीपक सक्सेना ने इस अभियान के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में शिविरों का आयोजन कर 30 अप्रैल तक शेष सभी पात्र हितग्राहियों की ई-केवाईसी का कार्य पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। कलेक्टर ने अधिकारियों को हिदायत दी है कि उनके क्षेत्र के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रत्येक पात्र हितग्राही की ई-केवायसी करने का कार्य हर हाल में 30 अप्रैल तक पूर्ण कर लिया जाये। श्री सक्सेना ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी हितग्राहियों से भी 30 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से अपनी ई-केवायसी करा लेने का आग्रह किया है, ताकि आगे उन्हें उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न प्राप्त करने में किसी तरह की कठिनाई न हो। उन्होंने कहा है कि ऐसे सभी हितग्राही जो किन्ही कारणवश अभी तक ई-केवायसी नहीं करा सके हैं वे उचित मूल्य की दुकान पर जाकर यह कार्य करा सकते हैं। जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की संख्या 14 लाख 51 हजार 953 है। इनमें से 10 लाख 97 हजार 112 हितग्राहियों की ई- केवायसी पहले ही हो चुकी है। शेष 3 लाख 54 हजार हितग्राहियों की ई-केवायसी करने जिले में 9 से 30 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है
और इनमें से अभी तक 5 हजार 332 की ई-केवायसी का कार्य पूर्ण किया भी जा चुका है। विशेष अभियान के तहत ऐसे सभी हितग्राहियों की सूची पीओएस मशीन, स्थानीय निकाय, जेएसओ लॉगिन पर उपलब्ध कराई गई है, जिनकी ई-केवायसी अभी तक नहीं हुई है। इस सूची का प्रिन्ट निकालकर उसे ग्राम पंचायत अथवा वार्ड कार्यालय एवं उचित मूल्य दुकान पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिये गये हैं। हितग्राहियों की ई-केवायसी करने चलाये जा रहे विशेष अभियान में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय प्रशासन विभाग के स्थानीय अमले का सहयोग लिया जा रहा है। अभियान के तहत ई-केवायसी करने गठित दलों को एक ग्राम अथवा मोहल्ले के सभी हितग्राहियों
की ई-केवायसी करने के बाद ही अन्य गांव या मोहल्ले में कैम्प आयोजित करने के निर्देश दिये गये हैं। ई-केवायसी के दौरान परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने, स्थाई रूप से प्रवास पर जाने (विवाह आदि कारणों से) एवं डुप्लीकेट होने पर एम राशन मित्र पोर्टल पर स्थानीय निकाय के लॉगिन से विलोपन हेतु प्रविष्टी की जायेगी।