हर्रई में प्रस्तावित बांध निर्माण के संबंध में सोशल मीडिया गतिविधियों पर प्रतिबंध

Posted on

January 23, 2025

by india Khabar 24

आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत की जाएगी कार्रवाई

कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले की तहसील हर्रई में प्रस्तावित शक्कर पेंच लिंक संयुक्त परियोजना फेज-1 हर्द बांध के निर्माण से संबंधित किसी भी भ्रामक सूचना के सोशल मीडिया पर प्रसार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।
यह परियोजना कुकरपानी, सियाझिरी, उमरीखुर्द, माडोपानी, चुरीकला, सालेबरु, झिरपी, खजरपानी, कुण्डाली और देवरी जैसे 10 गांवों को प्रभावित करेगी। सर्वेक्षण कार्य के दौरान कुछ व्यवधान उत्पन्न होने और सोशल मीडिया प्लेटफार्म, वाट्सएप, फेसबुक, ट्वीटर आदि पर भ्रामक सामग्री फैलाने की घटनाओं को देखते हुए कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा की दृष्टि से जनसामान्य की सुरक्षा एवं असामाजिक बाहरी तत्वों पर नियंत्रण रखने तथा जनहित में सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा को नियंत्रित करने के लिये यह कदम उठाया गया है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू है और बांध निर्माण कार्य के संपन्न होने तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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January 23, 2025

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