समाज के कमजोर वर्गो के प्रति संवेदनशीलता विषय पर एक दिवसीय जोन स्तरीय कार्यशाला का पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन जबलपुर द्वारा पुलिस अधीक्षक जबलपुर की उपस्थिति में किया गया शुभारंभ

Posted on

January 17, 2025

by india Khabar 24

 

जबलपुर से राहुल सेन की खास रिपोर्ट/आज पुलिस कन्ट्रोलरूम जबलपुर में समाज के कमजोर वर्गो के प्रति सवेंदनशीलता विषय पर एक दिवसीय जोन स्तरीय आयोजित सेमिनार का शुभारंभ पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन जबलपुर अनिल सिंह कुशवाह के द्वारा पुलिस अधीक्षक जबलपुर सम्पत उपाध्याय की उपस्थिति में किया गया।

कार्यशाला में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार शेण्डे, नगर पुलिस अधीक्षक गढ़ा देवेंद्र प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आकांक्षा उपाध्याय, उप पुलिस अधीक्षक (यातायात) संतोष कुमार शुक्ला, उप पुलिस अधीक्षक जिला कटनी प्रभात शुक्ला तथा जोन जबलपुर के सहायक उप निरीक्षक से उप पुलिस अधीक्षक स्तर के 38 अधिकारी उपस्थित थें।

पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन जबलपुर अनिल सिंह कुशवाह ने कहा

कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य समय समय पर जो नये नियम/कानून बनाये गये हैं उन्हें आप सभी को अवगत कराना है। जब थाने कोई भी व्यक्ति आता है तो वह किसी न किसी प्रकार से पीडित होता है अपने आपको असहाय एवं ठगा समझ कर आता है, उसकी अपेक्षा होती है कि जो भी कानूनी प्रावधानो के तहत कार्यवाही बनती है की जाये, आपका भी दायित्व बनाता है कि पीडित व्यक्ति की समस्या को ध्यान से शाीलीनता पूर्वक सुनें और तत्काल विधिसम्मत कार्यवाही करते हुये उसे राहत पहुंचायें।

कार्यशाला में आप सभी अपने फील्ड के अनुभवों को भी व्यक्त करते हुये आपस में विचार विमर्श करें एवं अपनी शंका का समाधान करें, निःसंदेह इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस प्रशिक्षण कार्यशाला के माध्यम से आप जो भी सीखें, उसे आप अपने थानों में अधिकारी/कर्मचारियों के साथ जरूर शेयर करें, इससे और भी अधिकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

पुलिस अधीक्षक जबलपुर सम्पत उपाध्याय ने कहा

इस 1 दिवसीय जोन स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला में विषय विशेषज्ञों के द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत विशेष प्रावधानों का अध्यन एवं एस.सी./एस.टी (पी.ओ.ए.) के अपराधो में आई.टी. एक्ट का महत्व एवं साक्ष्य संकलन तथा अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम हेतु मध्य प्रदेश शासन की योजनायें एवं राहत पुर्नवास आर्थिक सहायता एवं अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रकरणों में दोषमुक्ति के दृष्टिगत अनुसंधान में सुधार एवं न्यायलयीन विचारण में सावधानियॉ तथा नये कानून से सम्बंधित प्रावधान एवं सायबर अपराध आदि के सम्बंध में विस्तार से जानकारी दी जावेगी।

आम नागरिकों की आपसे अत्यधिक अपेक्षायें रहती है। पीडित पक्ष केा न्याय दिलाने में हमारा सकारात्मक प्रयास होना चाहिये। कोई भी इस प्रकार की सूचना जिसमें समाज के कमजोर वर्गो के प्रति अपराध घटित होने की जानकारी प्राप्त होती है, उस पर त्वरित न्याय संगतपूर्ण कार्यवाही अच्छे से सोच विचार कर करें एवं पीडित पक्ष को हर सम्भव मदद करें, इसके लिये आप जब आत्मा से संवेदनशील होगें तभी पीडित को संतुष्टि मिलेगी। एफआईआर लेख करते समय विशेष सावधानी बरतते हुये सभी बातों को समावेश किया जाये, तथा सभी साक्ष्यों को संकलित करते हुये विधि विशेषज्ञों की राय लेकर चालान समय सीमा में पेश किया जावे। चालान पेश करने के बाद फालोअप करते हुये अपराधी को उसके किये की सजा दिलाना हमारा प्रमुख उद्देश्य होना चाहिये।

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January 17, 2025

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