जबलपुर मध्यप्रदेश
जबलपुर बच्चों को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए जिला दण्डाधिकारी एवं जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है

जिसमे सभी दुकानदारों को बोनफिक्स, व्हाइटनर, थिनर और पंचर बनाने में इस्तेमाल होने वाले सॉल्यूशन क्रीम का नाबालिग बच्चों को विक्रय पर लगाई रोक लगाई है.
सांथ ही रजिस्टर्ड डॉक्टर के नये प्रिस्क्रिप्शन के बिना दुकानदार नहीं बेच सकेंगे कॉरेक्स कफ सिरप भी न बेचने की दी हिदायत।
जबलपुर से संवाददाता नरेश चौधरी की रिपोर्ट
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