शासकीय चिकित्सको पर कानूनी शिकंजा
निजी नर्सिंग होम्स या प्राईवेट क्लीनिक पर कार्य करने नहीं अनुमति

Posted on

August 18, 2022

by india Khabar 24

नरसिंहपुर मध्यप्रदेश


ड्यूटी पूर्ण करने के बाद अपने निवास पर ही दे सकेगें डाक्टरी सलाह
निजी प्रेक्टिस पर कड़ाई से रोक

लोक स्वास्थ एवम परिवार कल्याण विभाग द्वारा पत्र जारी कर शासकीय चिकित्सको की निजी प्रेक्टिस पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है कर्तव्य पूर्ति अर्थात ड्यूटी पूर्ण करने के बाद अपने निवास पर मरीजों को डॉक्टरी सलाह दे सकेगें शासकीय चिकित्सक ,, प्राइवेट किसी भी नर्सिंग होम्स या प्राईवेट क्लीनिक में सेवा देने पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई हैं और शासन प्रशासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की सूचना सार्वजनिक की गई हैं पत्र में स्पष्ट है कि कोई भी शासकीय चिकित्सक निजी प्रेक्टिस या डॉक्टरी सेवाओं में संलग्न पाया गया तो कड़ाई से कार्यवाही की जावेगी उक्त पत्र कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी किया गया है

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August 18, 2022

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